दाखिल खारिज कैसे होता है ? – ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें

दाखिल खारिज कैसे होता है :- नामान्तरण या दाखिल खारिज का मतलब किसी भी चीज़ में नाम का हस्तांतरण करने से होता है. जैसे अगर कोई आदमी अपनी किसी चीज़ को दुसरे के नाम करना चाहे तो वह अपना नाम वह से हटवा के उस आदमी का नाम दर्ज करवा देगा जिसे दाखिला दावा या दाखिल ख़ारिज कहा जाता है.

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दाखिल ख़ारिज क्या होता है ?

नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज का मतलब जैसे हम पहले ही आपको बता चुके है की किसी आदमी नाम पर रजिस्टर्ड किसी भी चीज़ को उस आदमी का नाम हटा के दुसरे के नाम पर करना दाखिल ख़ारिज कहलाता है.

प्रॉपर्टी के क्षेत्र में नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज से सम्बन्ध प्रॉपर्टी मालिक या प्रॉपर्टी owner का नाम हटा के किसी दुसरे का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना प्रॉपर्टी का नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज कहलाता है.

अब यहाँ पर जिसका नाम प्रॉपर्टी owner या प्रॉपर्टी मालिक के जगह पर दर्ज किया जाता है वह उस प्रॉपर्टी को खरीदने वाला, वसीयत में प्राप्त करने वाला या फिर दान में प्राप्त करने वाला , या फिर फौती नामान्तरण के तहत अपने पिता या माता का अधिकार पाने वाला या अन्य हो सकता है.

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प्रॉपर्टी का दाखिल ख़ारिज कब कराया जाता है ?

प्रॉपर्टी का दाखिल ख़ारिज कराने के लिए कई कारण हो सकते है. जैसा की हमने आपको ऊपर बताया की प्रॉपर्टी या जमीन में दाखिल ख़ारिज किसी आदमी का नाम हटा के दुसरे आदमी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना होता है. इस आधार पर दाखिल ख़ारिज कराने की जरूर निम्न जगहों पर होती है जैसे :-

रजिस्टर्ड वसीयत नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज / Will Mutation :-

यदि कोई आदमी अपने जीते जी अपने किसी प्रॉपर्टी या संपत्ति या जमीन या घर की रजिस्टर्ड वसीयत किसी के नाम पर करता है. तो उस आदमी के मृत या वसीयत कर्ता की म्रत्यु हो जाने के उपरांत उस वसीयत के आधार पर वसीयत ग्रहीता को उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराने के लिए उसका रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर नामान्तरण कराना होगा.

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रजिस्टर्ड विक्रयपत्र नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज / sale deed mutation :-

अगर कोई आदमी किसी प्लाट या प्रॉपर्टी या जमीन को किसी आदमी से sale deed के माध्यम से खरीदता है, तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होने के बाद उस प्रॉपर्टी की खरीदने वाले या buyer को अपने नाम कराने के लिए उस प्रॉपर्टी का sale deed mutation करना होगा.

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हकत्याग दाखिल ख़ारिज या नामान्तरण / release deed mutation :-

इसके अलावा अगर कोई आदमी किसी शामिल खाते की या सह्खाते की प्रॉपर्टी से अपना हक्त्याग करता है तो वह जिस आदमी या जिस शामिलखाताधारक के पक्ष में release deed या हक्त्याग करता है उसे उस आदमी का हिस्सा अपने पक्ष या अपने नाम पर करने और प्रॉपर्टी से उसका नाम हटवाने के लिए release deed mutation या हकत्याग नामान्तरण कराना होगा.

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फौती नामान्तरण या फौती दाखिल ख़ारिज / dead mutation :-

किसी प्रॉपर्टी owner या प्रॉपर्टी मालिक की म्रत्यु अगर बिना किसी वसीयत या बिना प्रॉपर्टी अपने पुत्रो को बांटे या नाम पर कराये हुए हो जाती है तो उसके विधिक वारसान जैसे उसके पुत्र और पुत्रियों और पत्नी के नाम उस प्रॉपर्टी को लाने के लिए फौती नामान्तरण या dead mutation कराया जाता है.

उपहार विलेख नामान्तरण या अन्य नामान्तरण :-

कई बार यह होता है की कोई आदमी किसी प्रॉपर्टी या किसी जमीन को किसी दुसरे आदमी से उपहार या दान में पाता है तो उसे उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर लाने के लिए उपहार विलेख नामान्तरण या gift deed mutation कराना होता है.

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दाखिल खारिज में क्या-क्या लगता है ? – दाखिल खारिज कैसे होता है ?

प्रॉपर्टी या जमीन का दाखिल ख़ारिज कराने के लिए निम्न दस्तावेजो की जरूरत होती है :-

1 – जिस आधार पर दाखिल ख़ारिज कराना है, उसका आधार जैसे वसीयत, रजिस्टर्ड बैनामा या sale deed, gift deed या फिर फौती नामान्तरण के लिए death सर्टिफिकेट.

2 – जिस प्रॉपर्टी का दाखिल ख़ारिज या नामान्तरण करना है उसके सत्यापित land record या खसरा खतौनी और नक्शा.

3 – नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज का आवेदन.

4 – चालान.

5 – राजस्व या नामान्तरण या mutation fees.

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दाखिल खारिज कैसे होता है ? – ऑनलाइन दाखिल खारिज कैसे करें

प्रॉपर्टी या जमीन का दाखिल ख़ारिज कराने के लिए आपको अपने तहसील कार्यालय या अंचल कार्यालय में तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास आवेदन देना होता है जिसकी प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है:-

1 – सबसे पहले खरीदी है जमीन या जिस प्रॉपर्टी का नामान्तरण करना है उसका sale deed या रजिस्टर्ड will की फोटोकॉपी करवा लेना है.

2 – इसके बाद आपको तहसीलदार के नाम से नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज का आवेदन बनाना है. दाखिल ख़ारिज या नामान्तरण का आवेदन कैसे बनाये इसकी प्रक्रिया नीचे बताई गई है.

3 – इसके बाद आपको ऑनलाइन चालान जमा करना है.चालान कैसे जमा करें यहाँ देखें .

4 – सारे documents कम्पलीट करके आपको अपने आवेदन के साथ लगा कर अपने अंचल कार्यालय या तहसील में जमा कर देना है और आपका प्रॉपर्टी या sale deed का नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज हो जायेगा.

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और उनके जवाब

1 – दाखिल खारिज में कितना पैसा लगता है ?

उत्तर :- दाखिल खारिज में ज्यादा पैसा नहीं लगता है हर राज्य का अलग-अलग फीस होता है.

2 – जमीन का दाखिल खारिज कितने दिन में होता है ?

उत्तर :- जमीन का दाखिल ख़ारिज कराने में कम से कम 15 दिन और ज्यादा से ज्यादा 30 दिन होते है.

3 – क्या मकान का दाखिल खारिज होता है ?

उत्तर :- हाँ मकान का भी दाखिल ख़ारिज होता है.

4 – नामांतरण और दाखिल खारिज में क्या अंतर है ?

उत्तर :- दोनों एक ही प्रक्रिया है.

5 – दाखिल खारिज कैसे देखें ?

उत्तर :- नामान्तरण या दाखिल ख़ारिज होने के बाद उसे आप अपने land record की website में चेक कर सकते है.

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c.b. chakrawarty

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