वसीयतनामा कैसे बनाये ? – How To Register Will In India

वसीयतनामा कैसे बनाये ? :- वसीयतनामा या वसीयत यह एक ऐसा शब्द है जो की आपने कही का है सुना ही होगा. वसीयत शब्द को सुनने से एक सवाल मन में आता है की की आखिर वसीयत है क्या और इसका क्या महत्त्व होता है. तो चलिए आज के इस लेख में हम आपको बताने वाले है की आखिर वसीयत क्या होती है, वसीयत की जरूरत क्यों होती है या वसीयत बनाई क्यों जाती है. और वसीयत बनाने की पूरी प्रक्रिया क्या क्या होती है.

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वसीयत क्या है ? – वसीयतनामा कैसे बनाये ?

यह एक ऐसा कानूनी दस्तावेज है जिसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी owner या प्रॉपर्टी का मालिक अपने जीते जी यह निश्चित करता है की उसके मरने के बाद उसकी प्रॉपर्टी या संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी या हक्कदार कौन होगा. अर्थात अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी तैयार करना वसीयत कहलाता है. वसीयत को निष्पादित करने वाला principle या वसीयतकर्ता कहलाता है जिसे (Testator) भी कहा जाता है.

इसके विपरीत वह आदमी जो की वसीयत प्राप्त करता है मतलब जिसके नाम पर वसीयत बनाई जाती है जो की प्रॉपर्टी का कानूनी उत्तराधिकारी बनता है वह वसीयतग्रहीता या लाभार्थी या Beneficiary कहलाता है.

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वसीयत कौन बना सकता है? – वसीयतनामा कैसे बनाये ?

कोई भी ऐसा आदमी जो की 18 वर्ष की आयु पूरी कर चूका हो यानि की जो कानूनी रूप से बलिक हो चूका हो और जो मानसिक रूप से स्वस्थ हो वह अपनी संपत्ति की वसीयत निष्पादित कर सकता है. वसीयत को निष्पादित करने के लिए कुछ शर्ते भी होती है जो की हम इसी लेख में आंगे आपको बताने वाले है.

वसीयतनामा कब बनाया जाता है ?

किसी भी आदमी की म्रत्यु के बाद प्रॉपर्टी उसके first क्लास के उत्तराधिकारियों को ट्रान्सफर हो जाती है यह तो हम जानते है. लेकिन अगर आप चाहे की आपकी संपत्ति आपके मरने के बाद उस ही आदमी या आपके उस ही बेटे या बेटी को मिले जिसे आप देना चाह रहे है तो ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत उस आदमी के नाम कर सकते है.

इसके अलावा अगर आपका कोई पुत्र या पुत्री नहीं है या फिर है भी और आपकी कोई सेवा नहीं करता है आपकी देखभाल कोई और आदमी कर रहा है और आप चाह रहे है की आपके मरने के बाद वो आपकी संपत्ति का अधिकारी हो तो ऐसे में आप अपनी प्रॉपर्टी या अपनी संपत्ति की वसीयत उस आदमी के नाम कर कर सकते है.

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किस प्रकार की संपत्ति की वसीयत कराई जा सकती है ?

संपत्ति मूलतः दो प्रकार की होती है जिसमे एक होती है अचल संपत्ति और दूसरी होती है चल संपत्ति. अगर आप अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाह रहे है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपनी अचल संपत्ति जैसे घर, जमीन या प्लाट ऐसे ही चीजों की वसीयत करा सकते है. इसके विपरीत आप सोचे की आप चल संपत्ति जैसे सोने चांदी की वसीयत कराये तो ये संभव नहीं है.

किस प्रॉपर्टी की वसीयत कराई जा सकती है ?

अचल संपत्ति में मूलतः दो प्रकार होते है जिसमे संपत्ति वसीयत की अलग-अलग शर्ते होती है. जो निम्न है :-

1 – स्वार्जित संपत्ति की वसीयत :- ऐसी संपत्ति जो की किसी आदमी के द्वारा स्वयं की मेहनत और स्वयं की कमाई से बनाई जाती है या जिसे कोई खुद से खरीदता है वह स्वार्जित संपत्ति कहलाती है.

स्वार्जित संपत्ति को आप जिसे चाहे उसे दे सकते इसमें आपका पूरा अधिकार होता है आप चाहे तो इसकी वसीयत भी करा सकते है चाहे अपने सारे पुत्रो के नाम या फिर अपने किसी एक पुत्र के नाम या फिर किसी और के नाम. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है.

2 – पैत्रक संपत्ति की वसीयत :- पैत्रक संपत्ति वह संपत्ति कहलाती है जो की आपको आपके पूर्वजो से लगातार 4 पीढ़ियों तक आपको मिलती आती है जैसे पहले आपके परदादा के नाम, फिर आपके दादा के नाम, फिर आपके पिता के नाम, फिर आपके नाम पर जो आती है बिना किसी बटवारे के, बिना किसी वसीयत के बिना किसी गिफ्ट डीड के वो पैत्रक संपत्ति कहलाती है.

पैत्रक संपत्ति की वसीयत किसी के आदमी के नाम पर आप नहीं करा सकते है क्योंकि पैत्रक संपत्ति में सभी का जन्मसिध्द अधिकार होता है चाहे वह बेटा हो या बेटी दोनों का पैत्रक संपत्ति में बराबर का हक होता है. अगरआप चाह रहे है की आप पैत्रक सम्पति को अपने किसी एक बेटे को वसीयत में दे दें तो ये गलत होता है ऐसी वसीयत को ख़ारिज कर दिया जाता है. क्योंकि पैत्रक संपत्ति में सबका (हर के बेटे और बेटी का बराबर बराबर ) अधिकार होता है.

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वसीयत कितने प्रकार की होती है ? – Types Of Will

generally तो अगर देखा जाये तो वसीयत आदमी दो प्रकार से बनवाता है और दोनों ही लीगल होती है जो की निम्न प्रकार की होती है:-

1 – रजिस्टर्ड वसीयत – वसीयतनामा कैसे बनाये ? :- ऐसी वसीयत जिसकी ड्राफ्टिंग अर्जिनाविश ऑनलाइन डिजिटल या ऑफलाइन करता है और उसे Documents रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत रजिस्ट्रार के द्वारा रजिस्टर किया जाता है उसे रजिस्टर्ड वसीयत कहा जाता है. ऐसी वसीयत में आपको स्टाम्प ड्यूटी देना होता है.

2 – अनरजिस्टर्ड वसीयत – वसीयतनामा कैसे बनाये ? :- ऐसी वसीयत जिसे आप सादे कागज या फिर स्टाम्प पेपर में लिख कर सीधा नोटरी ऑफिसर से notarized कराते है उसे unregistered वसीयत कहा जाता है. ऐसी वसीयत को रजिस्ट्रार रजिस्टर नहीं करता है और न ही इसमें आपको कुछ स्टाम्प ड्यूटी देना होता है.

वसीयतनामा बनाने में कौन कौन से documents लगते है ?

1 – जिस प्रॉपर्टी की वसीयत कराइ जा रही है उसके documents.

2 – वसीयतकर्ता के कथन और हस्ताक्षर तथा शपथपत्र और सत्यापन.

3 – वसीयतकर्ता का आधार कार्ड या कोई और identity प्रूफ.

4 – वसीयतग्रहीता के कथन और हस्ताक्षर तथा शपथपत्र और सत्यापन.

5 – वसीयतग्रहीता का आधार कार्ड या कोई और identity प्रूफ.

6 – सबसे जरूरी दो गवाह और उनकी गवाही और उनका शपथपत्र.

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वसीयतनामा कैसे बनाये ? – How To Execute Will ?

कोई भी आदमी जो वसीयत निष्पादित करना चाह रहा है वह भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार अपनी वसीयत लिख सकते हैं। किसी भी रजिस्टर्ड वसीयत को Documents रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार रजिस्टर किया जाता है. जिसकी प्रोसेस निम्मानुसार होती है:-

1 – सबसे पहले सारे बताये दस्तावेज लेकर आपको अपनी तहसील या अर्जिनविश के पास वसीयतग्रहीता और वसीयतकर्ता के साथ जाना है.

2- इसके बाद वह आपकी वसीयत तैयार करता है.

3 – फिर आपकी वसीयत को वह रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रेशन के लिए भेजता है जहा पर रजिस्ट्रार वसीयतग्रहीता और वसीयतकर्ता से पूछता है की क्या आप अपनी संपत्ति की वसीयत करना चाह रहे है अगर दोनों हा बोलते है तो रजिस्ट्रार आपकी वसीयत को रजिस्टर कर देता है.

4 – इसके बाद आपको रजिस्टर्ड वसीयत वही से मिल जाती है.

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c.b. chakrawarty

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