EWS 10% आरक्षण बंद की मांग क्यों ? :- ews यानि की economical weaker section या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग. ऐसे लोग जो की आर्थिक रूप से कमजोर है और जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा रहा था उन्हें आर्थिक रूप से आरक्षण का लाभ देने के लिए ews कोटा या 10% reservation का लाभ दिए जाने के लिए ews सर्टिफिकेट बनाया गया. लेकिन वर्त्तमान में ews सर्टिफिकेट को लेकर बहुत सारी डिबेट चल रही है, और ews सर्टिफिकेट को supreme court ऑफ़ इंडिया में चुनौती भी दी गई है. तो चलिए आज जानते है की पूरा मामला क्या है.
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EWS 10% आरक्षण क्यों बनाया गया
जैसा की आप सभी जानते है की sc, st और obc वर्ग के लोगो को संविधान के अनुसार आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. लेकिन sc, st और obc वर्ग के अलावा general वर्ग के ऐसे लोग जो की आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें आरक्षण का फायदा नहीं दिया जा रहा था जिसके लिए ews कोटा को लाया गया. ews कोटा के अन्तर्गत उन लोगो को फायदा दिया गया हो की sc, st और obc वर्ग के आरक्षण में cover नहीं किये गए थे. उन्हें आरक्षण का लाभ देने के लिए 10% reservation की सुविधा ews के अंतर्गत की गई.
EWS 10% आरक्षण कैसे और कब बनाया गया ?
- EWS के बारे में जानकरी : –
- ews reservation को संविधान के 103 वे संसोधन के द्वारा बनाया गया इसमें
- इससे संविधान में अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) सम्मिलित किया गया।
- यह आर्थिक रूप से कमजोर ऐसे लोग जो sc st और obc आरक्षण में cover नहीं किये गए है उन्हें दाखिले और सरकारी नौकरियों में लाभ के लिए बनाया गया.
- यह 50% आरक्षण पर cover नहीं गए लोग जैसे सवर्णों को लाभ देने के लिए बनाया गया.
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EWS 10% आरक्षण बंद की मांग क्यों ?
याचिकाकर्ताओ के अनुसार ews सर्टिफिकेट या 10% आरक्षण सर्टिफिकेट को आर्थिक आधार पर reservation का फायदा देने के लिए बनाया गया. किन्तु इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ general वर्ग की केटेगरी को दिया गया. जबकि sc, st और obc वर्ग को मिलने वला आरक्षण आर्थिक न होकर सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया जाता है. अगर सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा की है तो उसका फायदा sc, st और obc वर्ग को क्यों नहीं दिया जा रहा है. इसके लिए ews 10% reservation को बंद करने की मांग की गई.
याचिकाकर्त्ताओं के तर्क – EWS 10% आरक्षण बंद की मांग क्यों ?
- याचिकाकर्ताओ ने इस आधार पर इस आरक्षण को चुनौती देने के लिए याचिका दायर की, कि ये आरक्षण संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन करता है.
- याचिकाकर्ताओ ने कहा की यह आरक्षण इंदिरा सहनी vs स्टेट और इंडिया में फैसले में किये गए 50% आरक्षण की सीमा का उलंघन करता है.
- याचिकाकर्ताओ का एक मुख्य तर्क यह भी था कि सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) के लिये लागू किये गए आरक्षण से sc, st और obc को बाहर क्यों रखा गया.
- याचिकाकर्ताओ के अनुसार यदि सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की सुविधा प्रदान की है तो उससे SC, ST और OBC वर्ग को क्यों वंचित रखा गया, जबकि SC, ST और OBC वर्ग को आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं जाता है.
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सरकार का पक्ष – EWS 10% आरक्षण बंद की मांग क्यों ?
- ews reservation की याचिका पर सरकार ने अपना तथ्य प्रस्तुत किया और कहा की यह उन गरीबो के उत्थान के लिए है जो 50% के आरक्षण और cover नहीं किये गए है.
- सरकार ने कहा था कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) श्रेणी में देश का एक बड़ा वर्ग है, और उनमे आर्थिक रूप से कमजोर लोगो को कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा जिसके निवारण के लिए ews reservation लाया गया है.
- यह उन २०० millions भारतियों के उत्थान के लिए है जो गरीब तबके के लोग है और sc, st और obc में cover नहीं किये गए है.
EWS 10% आरक्षण पर सुप्रीम court में सुनवाई ?
हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (Economically Weaker Section-EWS) के लिये नौकरियों और दाखिले में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने वाले संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं को 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास सौप दिया है।
ews 10% reservation पर सुप्रीम court में सरकार और याचिकाकर्ताओ ने अपने अपने तथ्य और तर्क रख दिए है लेकिन सुप्रीम court की तरफ से इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आठ नवंबर तक आ जाने की उम्मीद है क्योंकि सुनवाई पीठ की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस यूयू ललित आठ नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।
Source:- Indian Express & Jagran
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